देश post authorAdmin 17-May-2020 (0)

लॉकडाउन 4- इसपर रहेगा प्रतिबंध और ये मिलेगी अनुमति, पढ़ें पूरी खबर

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कोरोना के देशव्यापी संकट के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन 4.0 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं जिसकी मांग खासकर गैर भाजपा शासित राज्य लगातार कर रहे थे। लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला राज्य कर सकेंगे। राज्यों के पास यह भी अधिकार होगा कि वे किस क्षेत्र विशेष को अलग-अलग जोन में बांट सकते हैं। राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पूरे देश को 5 जोन में बांट दिया है। पहले मरीजों की संख्या के आधार पर ही जोन निर्धारित किए जाते थे।

ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को लेकर ये निर्देश
ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण राज्य और केंद्रशासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा।  रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों के मुताबिक किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाजत होगी। इन जोन से अंदर या बाहर लोगों का आवागमन न हो इस पर सख्त नजर रखी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। घर-घर पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। नाई की दुकानों को खुलने की अनुमति देने का निर्णय अभी सरकार ने नहीं किया है। 

इनकी मिलेगी अनुमति

अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश की अनुमति जरूरी होगी। राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश खुद करेंगे।  लोगों को आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा।

इन पर रहेगा प्रतिबंध

सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि, घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, घरेलू एयर एंबुलेंस और गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त सुरक्षा कारणों से हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा। मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। उनको अनुमति होगी जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे स्थानों पर फंसे लोगों को रखने और क्वारंटीन केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है। रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खुलने की अनुमति रहेगी हालांकि, दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

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