इन 6 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में सात प्रस्ताव आए, जिनमें से छह को मंजूरी दी गई है।

प्रदेश की नगर पालिकाओं और पंचायतों में गृह कर के लिए स्वकर व्यवस्था लागू होगी। मंत्रिमंडल ने स्वकर व्यवस्था के लिए एक्ट में संशोधन किया है। विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किया जाएगा। 
राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन को डिफाइन किया गया। जोन के 10 किलोमीटर के दायरे को बड़ा कर 296 किलोमीटर किया गया। पहले इको सेंसेटिव जोन में 5 गांव थे, जिसे अब बढ़ाकर 22 कर दिया गया. राज्य सरकार इसकी रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को भेजेगी। 
 राज्य में प्राइवेट कृत्रिम गर्भधान के लिए 13 लाख गौवंश और मवेशी मौजूद हैं। जिन 13 जनपदों में कृत्रिम गर्भाधान होता है अब उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में 40 रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 रुपए प्रति गर्भाधान दिए जाएंगे।
उत्तराखंड पंचायती राज और स्थानीय निकाय सेवा शर्तों की नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
राज्य लोक सेवा आयोग की नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी। महाधिवक्ता को नियुक्ति प्राधिकारी बनाने की व्यवस्था वाले उपनियम में बदलाव। महाधिवक्ता को उप सचिव रैंक से ऊपर का अधिकारी नामित करने का अधिकार दिया।  
नगर पालिका अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। स्लाटर हाउस विहीन क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा।

 

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